IIM Act 33अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 33 · यह संस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 ऑफ 2005) के प्रावधान प्रत्येक संस्थान पर लागू होंगे, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी में स्थापित संस्थान भी शामिल हैं, मानो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (एच) के तहत जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित सार्वजनिक प्राधिकरण हो।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक अधिसूचना या आदेश की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना या आदेश जारी करने को अस्वीकार करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना या आदेश में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना या आदेश जारी या नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, बल्कि केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी या किया जाएगा जिस पर दोनों सदन सहमत हों।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक अधिसूचना या आदेश की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना या आदेश जारी करने को अस्वीकार करने पर सहमत हों या दोनों सदन अधिसूचना या आदेश में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, तो अधिसूचना या आदेश जारी या नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, बल्कि केवल ऐसे संशोधित रूप में जारी या किया जाएगा जिस पर दोनों सदन सहमत हों।
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