IIM Act 22अध्याय IV · Accounts and Audit
धारा 22 · संस्थान का कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक संस्थान एक निधि का रखरखाव करेगा जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी—
(क) केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी धनराशि;
(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभार;
(ग) संस्थान द्वारा अनुदान, उपहार, दान, परोपकार, वसीयत या हस्तांतरण के रूप में प्राप्त सभी धन;
(घ) संस्थान द्वारा अनुसंधान कार्यों या परामर्श सेवाओं के माध्यम से प्राप्त बौद्धिक संपदा के उपयोग से प्राप्त सभी धनराशि; और
(ई) संस्थान द्वारा किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशि।
(2) प्रत्येक संस्थान के कोष में जमा की गई सभी धनराशि को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसे तरीके से निवेश किया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।
(3) प्रत्येक संस्थान संस्थान की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक कोष निधि का सृजन करेगा, जिसमें संस्थान की शुद्ध आय का उतना प्रतिशत तथा विशेष रूप से ऐसी कोष निधि के लिए किए गए दान जमा किए जाएंगे, जितना केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित करे:
इसके अलावा, बोर्ड विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बंदोबस्ती निधि भी बना सकता है, जिसमें विशेष रूप से दान दिया जा सकता है।
(4) किसी संस्थान की निधि का प्रयोग ऐसे तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके।
(क) केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी धनराशि;
(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभार;
(ग) संस्थान द्वारा अनुदान, उपहार, दान, परोपकार, वसीयत या हस्तांतरण के रूप में प्राप्त सभी धन;
(घ) संस्थान द्वारा अनुसंधान कार्यों या परामर्श सेवाओं के माध्यम से प्राप्त बौद्धिक संपदा के उपयोग से प्राप्त सभी धनराशि; और
(ई) संस्थान द्वारा किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशि।
(2) प्रत्येक संस्थान के कोष में जमा की गई सभी धनराशि को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसे तरीके से निवेश किया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।
(3) प्रत्येक संस्थान संस्थान की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक कोष निधि का सृजन करेगा, जिसमें संस्थान की शुद्ध आय का उतना प्रतिशत तथा विशेष रूप से ऐसी कोष निधि के लिए किए गए दान जमा किए जाएंगे, जितना केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित करे:
इसके अलावा, बोर्ड विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बंदोबस्ती निधि भी बना सकता है, जिसमें विशेष रूप से दान दिया जा सकता है।
(4) किसी संस्थान की निधि का प्रयोग ऐसे तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके।
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