IIM Act 24अध्याय IV · Accounts and Audit
धारा 24 · संस्थान द्वारा लेखा-पुस्तकों का रखरखाव किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रत्येक संस्थान को निम्नलिखित के संबंध में उचित और अद्यतन लेखा-पुस्तकों का रखरखाव करना होगा:
(क) इसके द्वारा प्राप्त और खर्च की गई सभी धनराशियाँ और वे मामले जिनके संबंध में प्राप्ति और व्यय होता है;
(ख) संस्थान की संपत्तियां और देनदारियां;
(ग) संस्थान की चल एवं अचल संपत्तियाँ।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यदि लेखा-पुस्तकों से संस्थान की स्थिति और उसके लेन-देन का सही और निष्पक्ष विवरण प्राप्त होता है, तो उसे उसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उचित लेखा-पुस्तक माना जाएगा।
(क) इसके द्वारा प्राप्त और खर्च की गई सभी धनराशियाँ और वे मामले जिनके संबंध में प्राप्ति और व्यय होता है;
(ख) संस्थान की संपत्तियां और देनदारियां;
(ग) संस्थान की चल एवं अचल संपत्तियाँ।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यदि लेखा-पुस्तकों से संस्थान की स्थिति और उसके लेन-देन का सही और निष्पक्ष विवरण प्राप्त होता है, तो उसे उसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में उचित लेखा-पुस्तक माना जाएगा।
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