IIM Act 35अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 35 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ असंगत न होने वाले विनियम बना सकता है, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सके।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) धारा 5 के खंड (घ) के अधीन मौजूदा संस्थान के कर्मचारियों का कार्यकाल, पारिश्रमिक और नियम एवं शर्तें;
(ख) धारा 7 के खंड (ख) के अधीन विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों का प्रवेश;
(ग) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ई) के अधीन संबंधित संस्थानों के संकाय से सदस्यों को मनोनीत करने का तरीका;
(घ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (जी) के अधीन मानद उपाधियों का प्रदान करना;
(ई) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (जे) के अधीन शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों के पदों की संख्या, पारिश्रमिक और सेवा की शर्तें;
(f) प्रदर्शन उद्देश्यों का निर्धारण करना, जिसके आधार पर धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन निदेशक को परिवर्तनीय वेतन का भुगतान किया जा सकता है;
(g) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (m) के अधीन संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करना;
(h) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (n) के अधीन शिक्षण विभागों के गठन का तरीका;
(i) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (o) के अधीन फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की संस्था;
(जे) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (पी) के अधीन संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं, वर्गीकरण, कार्यकाल और नियुक्ति की विधि;
(k) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (q) के अधीन शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन;
(I) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (आर) के अधीन भवनों की स्थापना एवं रखरखाव;
(m) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में रहने के लिए शुल्क तथा धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (s) के अधीन अन्य शुल्कों का निर्धारण;
(n) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (t) के अधीन बोर्ड के आदेशों और निर्णयों के प्रमाणीकरण का तरीका;
(ओ) बोर्ड, अकादमिक परिषद या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में कोरम और धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (यू) के तहत उनके कामकाज के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(पी) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (वी) के अधीन संस्थान की वित्तीय जवाबदेही;
(q) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन निदेशक को बोर्ड की ऐसी शक्तियाँ और कार्य प्रत्यायोजित करना;
(आर) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञों के समूह की योग्यता, अनुभव और चयन का तरीका;
(एस) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों के भत्ते;
(टी) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अकादमिक परिषद की ऐसी अन्य शक्तियां एवं कार्य;
(u) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियां एवं कर्तव्य;
(v) संस्थान की ऐसी समितियों और अन्य प्राधिकरणों का गठन तथा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उनके कर्तव्य और कार्य;
(w) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक संस्थान के कोष में जमा की गई धनराशि को जमा करने या निवेश करने का तरीका;
(x) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन संस्थान के कोष के उपयोग का तरीका; और
(y) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है या किया जा सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) धारा 5 के खंड (घ) के अधीन मौजूदा संस्थान के कर्मचारियों का कार्यकाल, पारिश्रमिक और नियम एवं शर्तें;
(ख) धारा 7 के खंड (ख) के अधीन विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों का प्रवेश;
(ग) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ई) के अधीन संबंधित संस्थानों के संकाय से सदस्यों को मनोनीत करने का तरीका;
(घ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (जी) के अधीन मानद उपाधियों का प्रदान करना;
(ई) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (जे) के अधीन शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों के पदों की संख्या, पारिश्रमिक और सेवा की शर्तें;
(f) प्रदर्शन उद्देश्यों का निर्धारण करना, जिसके आधार पर धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन निदेशक को परिवर्तनीय वेतन का भुगतान किया जा सकता है;
(g) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (m) के अधीन संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करना;
(h) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (n) के अधीन शिक्षण विभागों के गठन का तरीका;
(i) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (o) के अधीन फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की संस्था;
(जे) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (पी) के अधीन संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं, वर्गीकरण, कार्यकाल और नियुक्ति की विधि;
(k) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (q) के अधीन शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन;
(I) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (आर) के अधीन भवनों की स्थापना एवं रखरखाव;
(m) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में रहने के लिए शुल्क तथा धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (s) के अधीन अन्य शुल्कों का निर्धारण;
(n) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (t) के अधीन बोर्ड के आदेशों और निर्णयों के प्रमाणीकरण का तरीका;
(ओ) बोर्ड, अकादमिक परिषद या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में कोरम और धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (यू) के तहत उनके कामकाज के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(पी) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (वी) के अधीन संस्थान की वित्तीय जवाबदेही;
(q) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन निदेशक को बोर्ड की ऐसी शक्तियाँ और कार्य प्रत्यायोजित करना;
(आर) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञों के समूह की योग्यता, अनुभव और चयन का तरीका;
(एस) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों के भत्ते;
(टी) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अकादमिक परिषद की ऐसी अन्य शक्तियां एवं कार्य;
(u) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियां एवं कर्तव्य;
(v) संस्थान की ऐसी समितियों और अन्य प्राधिकरणों का गठन तथा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उनके कर्तव्य और कार्य;
(w) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक संस्थान के कोष में जमा की गई धनराशि को जमा करने या निवेश करने का तरीका;
(x) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन संस्थान के कोष के उपयोग का तरीका; और
(y) कोई अन्य मामला जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है या किया जा सकता है।
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