IIM Act 28अध्याय IV · Accounts and Audit
धारा 28 · संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, संस्थान द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम और ऐसे संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान का परिणाम आधारित मूल्यांकन शामिल होगा।
स्पष्टीकरण. —इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुसंधान का परिणाम आधारित मूल्यांकन" अभिव्यक्ति का अर्थ किए गए अनुसंधान का विस्तृत विवरण और विश्लेषण तथा ऐसे अनुसंधान के गुणात्मक और मात्रात्मक परिणाम, साथ ही इसके प्रभाव कारक और सामाजिक परिणाम होंगे।
(2) उपधारा (1) के तहत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को ऐसी तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, और बोर्ड अपनी बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा।
(3) बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति पर वार्षिक रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
(4) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।
स्पष्टीकरण. —इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुसंधान का परिणाम आधारित मूल्यांकन" अभिव्यक्ति का अर्थ किए गए अनुसंधान का विस्तृत विवरण और विश्लेषण तथा ऐसे अनुसंधान के गुणात्मक और मात्रात्मक परिणाम, साथ ही इसके प्रभाव कारक और सामाजिक परिणाम होंगे।
(2) उपधारा (1) के तहत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को ऐसी तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, और बोर्ड अपनी बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा।
(3) बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति पर वार्षिक रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
(4) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।
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