IIM Act 30अध्याय V · Coordination Forum
धारा 30 · समन्वय मंच के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) समन्वय मंच सभी संस्थानों के प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुभवों, विचारों और चिंताओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समन्वय मंच निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों से संबंधित छात्रों के लाभ के लिए अनुसंधान सहित छात्रवृत्तियों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना;
(ख) संस्थानों के सामान्य हित के ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना जो किसी संस्थान द्वारा इसे संदर्भित किए जा सकते हैं;
(ग) संस्थानों के कामकाज में आवश्यक समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना;
(घ) नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा करना; और
(ई) केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।
(3) समन्वय मंच इस धारा के अधीन अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसी समितियाँ गठित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।
(4) समन्वय मंच का अध्यक्ष सामान्यतः समन्वय मंच की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(5) समन्वय मंच उपधारा (2) के अधीन अपने कार्यों पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(6) समन्वय मंच की बैठक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
(7) समन्वय मंच की प्रत्येक बैठक में, अगली बैठक की मेजबानी करने वाले संस्थान का चयन किया जाएगा:
बशर्ते कि कोई भी संस्थान लगातार दो वर्षों से अधिक समय तक बैठक की मेजबानी नहीं करेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समन्वय मंच निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों से संबंधित छात्रों के लाभ के लिए अनुसंधान सहित छात्रवृत्तियों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना;
(ख) संस्थानों के सामान्य हित के ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना जो किसी संस्थान द्वारा इसे संदर्भित किए जा सकते हैं;
(ग) संस्थानों के कामकाज में आवश्यक समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना;
(घ) नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा करना; और
(ई) केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।
(3) समन्वय मंच इस धारा के अधीन अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसी समितियाँ गठित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।
(4) समन्वय मंच का अध्यक्ष सामान्यतः समन्वय मंच की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(5) समन्वय मंच उपधारा (2) के अधीन अपने कार्यों पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(6) समन्वय मंच की बैठक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
(7) समन्वय मंच की प्रत्येक बैठक में, अगली बैठक की मेजबानी करने वाले संस्थान का चयन किया जाएगा:
बशर्ते कि कोई भी संस्थान लगातार दो वर्षों से अधिक समय तक बैठक की मेजबानी नहीं करेगा।
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