IIM Act 14अध्याय III · The Authorities of Institutes
धारा 14 · शैक्षणिक परिषद।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) शैक्षणिक परिषद प्रत्येक संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:—
(क) संस्थान के निदेशक, जो अकादमिक परिषद के अध्यक्ष होंगे;
(ख) संस्थान के अकादमिक, अनुसंधान, छात्र मामलों और ऐसे अन्य कार्यों के प्रभारी डीन;
(ग) संस्थान के क्षेत्रों या कार्यक्रमों के अध्यक्ष, संकायों या विद्यालयों या केंद्रों या विभागों के प्रमुख या समन्वयक;
(घ) प्रोफेसर स्तर के सभी पूर्णकालिक संकाय सदस्य और संस्थान के अन्य पूर्णकालिक संकाय सदस्यों की ऐसी संख्या, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए;
(ई) निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड के आमंत्रण द्वारा ऐसे सदस्य, जो उद्योग, वित्त, प्रबंधन, लोक प्रशासन और शिक्षाविदों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हों।
(2) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह सदस्य है।
(3) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उसकी मनोनीत तिथि से दो वर्ष होगा।
(क) संस्थान के निदेशक, जो अकादमिक परिषद के अध्यक्ष होंगे;
(ख) संस्थान के अकादमिक, अनुसंधान, छात्र मामलों और ऐसे अन्य कार्यों के प्रभारी डीन;
(ग) संस्थान के क्षेत्रों या कार्यक्रमों के अध्यक्ष, संकायों या विद्यालयों या केंद्रों या विभागों के प्रमुख या समन्वयक;
(घ) प्रोफेसर स्तर के सभी पूर्णकालिक संकाय सदस्य और संस्थान के अन्य पूर्णकालिक संकाय सदस्यों की ऐसी संख्या, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए;
(ई) निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड के आमंत्रण द्वारा ऐसे सदस्य, जो उद्योग, वित्त, प्रबंधन, लोक प्रशासन और शिक्षाविदों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हों।
(2) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके कारण वह सदस्य है।
(3) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उसकी मनोनीत तिथि से दो वर्ष होगा।
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