CAF Act 9अध्याय III · Constitution of National Authority and State Authorities
धारा 9 · राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति और निगरानी समूह।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय अधिनियम के अधीन अपने कार्यों और शक्तियों के निष्पादन में कार्यकारी समिति और निगरानी समूह द्वारा सहायता प्राप्त करेगा।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(i) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव — पदेन अध्यक्ष;
(ii) अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार— पदेन सदस्य;
(iii) अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार— पदेन सदस्य;
(iv) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार— पदेन सदस्य;
(v) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार— पदेन सदस्य;
(vi) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख - पदेन सदस्य;
(vii) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार— पदेन सदस्य;
(viii) केंद्र सरकार से संबंधित न होने वाला एक पेशेवर पारिस्थितिकीविद्, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा— सदस्य;
(ix) तीन विशेषज्ञ, जिनमें से प्रत्येक वानिकी, जनजातीय विकास, वन अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्र में एक-एक होगा, जो केंद्र सरकार से नहीं होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा— सदस्य;
(x) राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी—सदस्य-सचिव।
(3) निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा सामाजिक क्षेत्र के छह विशेषज्ञ और भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण के महानिदेशक शामिल होंगे।
(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, ताकि वे अधिनियम के अधीन कार्यपालिका समिति को उसके कार्यों और शक्तियों के निष्पादन में सहायता कर सकें, अर्थात्:—
(i) वन महानिरीक्षक रैंक का संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
(ii) भारत सरकार में निदेशक रैंक के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी; और
(iii) उप महानिरीक्षक वन रैंक के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(5) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पद सृजित कर सकता है ताकि कार्यकारी समिति और निगरानी समूह को अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता मिल सके।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(i) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव — पदेन अध्यक्ष;
(ii) अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार— पदेन सदस्य;
(iii) अतिरिक्त महानिदेशक वन (वन्यजीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार— पदेन सदस्य;
(iv) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार— पदेन सदस्य;
(v) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार— पदेन सदस्य;
(vi) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख - पदेन सदस्य;
(vii) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार— पदेन सदस्य;
(viii) केंद्र सरकार से संबंधित न होने वाला एक पेशेवर पारिस्थितिकीविद्, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा— सदस्य;
(ix) तीन विशेषज्ञ, जिनमें से प्रत्येक वानिकी, जनजातीय विकास, वन अर्थव्यवस्था विकास के क्षेत्र में एक-एक होगा, जो केंद्र सरकार से नहीं होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा— सदस्य;
(x) राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी—सदस्य-सचिव।
(3) निगरानी समूह में पर्यावरण, अर्थशास्त्र, वन्यजीव, वन, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा सामाजिक क्षेत्र के छह विशेषज्ञ और भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण के महानिदेशक शामिल होंगे।
(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, ताकि वे अधिनियम के अधीन कार्यपालिका समिति को उसके कार्यों और शक्तियों के निष्पादन में सहायता कर सकें, अर्थात्:—
(i) वन महानिरीक्षक रैंक का संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी;
(ii) भारत सरकार में निदेशक रैंक के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी; और
(iii) उप महानिरीक्षक वन रैंक के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(5) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पद सृजित कर सकता है ताकि कार्यकारी समिति और निगरानी समूह को अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता मिल सके।
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