CAF Act 16अध्याय IV · Powers and Functions of National Authority and State Authorities
धारा 16 · निगरानी समूह के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निगरानी समूह करेगा---
(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी निधियों का उपयोग करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित करना, ताकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करके निधियों का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
बशर्ते कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए धन का उपयोग करते हुए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की तृतीय-पक्ष निगरानी और मूल्यांकन भी कर सकती है, जिसमें रिमोट सेंसिंग एजेंसियों सहित व्यक्तिगत और संस्थागत विशेषज्ञ शामिल होंगे;
(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किए गए धन का उपयोग करके निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करना और वित्तीय लेखापरीक्षा करना;
(iii) पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपाय तैयार करना।
(2) निगरानी समूह की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार होगी।
(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी निधियों का उपयोग करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित करना, ताकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करके निधियों का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
बशर्ते कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए धन का उपयोग करते हुए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित कार्यों की तृतीय-पक्ष निगरानी और मूल्यांकन भी कर सकती है, जिसमें रिमोट सेंसिंग एजेंसियों सहित व्यक्तिगत और संस्थागत विशेषज्ञ शामिल होंगे;
(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किए गए धन का उपयोग करके निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करना और वित्तीय लेखापरीक्षा करना;
(iii) पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपाय तैयार करना।
(2) निगरानी समूह की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार होगी।
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