CAF Act 18अध्याय IV · Powers and Functions of National Authority and State Authorities
धारा 18 · राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति—
(i) राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई वार्षिक परिचालन योजना की जांच करना और उसमें उचित संशोधन करना तथा उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को भेजना;
(ii) राज्य निधि से जारी किए गए धन के उपयोग की प्रगति की निगरानी करना;
(iii) कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों, जिनमें निवेश संबंधी निर्णय भी शामिल हैं, पर रिपोर्ट की समीक्षा करना;
(iv) राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के अधीन अनुमोदित करना;
(v) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना और उसे राज्य सरकार को भेजना ताकि वह प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में उसे प्रस्तुत कर सके;
(vi) अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
(2) राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
(i) राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई वार्षिक परिचालन योजना की जांच करना और उसमें उचित संशोधन करना तथा उसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को भेजना;
(ii) राज्य निधि से जारी किए गए धन के उपयोग की प्रगति की निगरानी करना;
(iii) कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों, जिनमें निवेश संबंधी निर्णय भी शामिल हैं, पर रिपोर्ट की समीक्षा करना;
(iv) राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के अधीन अनुमोदित करना;
(v) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना और उसे राज्य सरकार को भेजना ताकि वह प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में उसे प्रस्तुत कर सके;
(vi) अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
(2) राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
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