CAF Act 29अध्याय V · Finance, Accounts, Audit and Annual Report
धारा 29 · राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट, साथ ही उसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने की व्यवस्था करेगी।
बशर्ते कि यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल न हो, तो केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट, साथ ही उसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।
बशर्ते कि यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल न हो, तो केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट, साथ ही उसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।
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