CAF Act 13अध्याय III · Constitution of National Authority and State Authorities
धारा 13 · अयोग्यताएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, राज्य प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति और कार्यकारी समिति, निगरानी समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह—
(i) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ii) एक दिवालिया है जिसका दिवालियापन अभी समाप्त नहीं हुआ है; या
(iii) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है; या
(iv) सरकार या सरकार के स्वामित्व वाले संगठन या उपक्रम की सेवा से हटा दिया गया हो या बर्खास्त कर दिया गया हो; या
(v) केंद्र सरकार की राय में, राष्ट्रीय प्राधिकरण या संबंधित राज्य प्राधिकरण में उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कार्य के निर्वहन में उसके कर्तव्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।
(i) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ii) एक दिवालिया है जिसका दिवालियापन अभी समाप्त नहीं हुआ है; या
(iii) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है; या
(iv) सरकार या सरकार के स्वामित्व वाले संगठन या उपक्रम की सेवा से हटा दिया गया हो या बर्खास्त कर दिया गया हो; या
(v) केंद्र सरकार की राय में, राष्ट्रीय प्राधिकरण या संबंधित राज्य प्राधिकरण में उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कार्य के निर्वहन में उसके कर्तव्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।
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