CAF Act 5अध्याय II · Establishment, Management and Utilisation of National Compensatory Afforestation Fund and State Compensatory Afforestation Funds
धारा 5 · राष्ट्रीय निधि का वितरण और उपयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, राष्ट्रीय निधि में उपलब्ध धनराशि का वितरण और उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात्:—
(क) किसी राज्य द्वारा तदर्थ प्राधिकरण के अधीन एकत्रित की गई समस्त धनराशि तथा उस पर अर्जित ब्याज का नब्बे प्रतिशत भाग धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे राज्य में स्थापित राज्य निधि में हस्तांतरित किया जाएगा;
(ख) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा एकत्र की गई सभी धनराशि का शेष दस प्रतिशत, जिसे तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है, और उस पर अर्जित ब्याज, तथा धारा 3 की उपधारा (4) में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय निधि में जमा की गई सभी नई धनराशि और उस पर अर्जित ब्याज, निम्नलिखित खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा—
(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए अप्रतिवर्ती और प्रतिवर्ती व्यय, जिसमें उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते शामिल हैं;
(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन पर किया गया व्यय;
(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं पर किया गया व्यय।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "योजना" में वन एवं वन्यजीव क्षेत्र में कोई संस्थान, समाज, उत्कृष्टता केंद्र, पायलट योजनाएं, संहिताओं और दिशा-निर्देशों का मानकीकरण और वानिकी एवं वन्यजीव क्षेत्र के लिए ऐसी अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।
(क) किसी राज्य द्वारा तदर्थ प्राधिकरण के अधीन एकत्रित की गई समस्त धनराशि तथा उस पर अर्जित ब्याज का नब्बे प्रतिशत भाग धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे राज्य में स्थापित राज्य निधि में हस्तांतरित किया जाएगा;
(ख) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा एकत्र की गई सभी धनराशि का शेष दस प्रतिशत, जिसे तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है, और उस पर अर्जित ब्याज, तथा धारा 3 की उपधारा (4) में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय निधि में जमा की गई सभी नई धनराशि और उस पर अर्जित ब्याज, निम्नलिखित खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा—
(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए अप्रतिवर्ती और प्रतिवर्ती व्यय, जिसमें उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते शामिल हैं;
(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन पर किया गया व्यय;
(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं पर किया गया व्यय।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "योजना" में वन एवं वन्यजीव क्षेत्र में कोई संस्थान, समाज, उत्कृष्टता केंद्र, पायलट योजनाएं, संहिताओं और दिशा-निर्देशों का मानकीकरण और वानिकी एवं वन्यजीव क्षेत्र के लिए ऐसी अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।
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