CAF Act 3अध्याय II · Establishment, Management and Utilisation of National Compensatory Afforestation Fund and State Compensatory Afforestation Funds
धारा 3 · राष्ट्रीय कोष की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्त तिथि से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के सार्वजनिक खाते के अधीन "राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष" नामक एक विशेष कोष स्थापित किया जाएगा।
(2) राष्ट्रीय निधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से प्रबंधित की जाएगी।
(3) राष्ट्रीय निधि की स्थापना की तिथि पर, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा एकत्र की गई सभी धनराशि, जिसे तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया है, राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
(4) प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्रीय निधि में वार्षिक आधार पर, उपयोगकर्ता एजेंसियों से उनके पक्ष में मोड़ी गई वन भूमि के संबंध में प्राप्त निधियों का दस प्रतिशत भी जमा किया जाएगा, जो सीधे राज्य निधि में जमा की गई हैं।
(5) राष्ट्रीय कोष में भी निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी—
(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदान-सहायता, यदि कोई हो;
(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या लिया गया कोई उधार;
(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दान, उपहार या चंदे के रूप में प्राप्त कोई अन्य राशि।
(6) राष्ट्रीय निधि में प्राप्त धन भारत के सार्वजनिक खातों के अंतर्गत ब्याज अर्जित करने वाली निधि होगी।
(7) राष्ट्रीय निधि में शेष राशि अपव्यय योग्य नहीं होगी और केंद्र सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार वर्ष दर वर्ष ब्याज प्राप्त करेगी।
(2) राष्ट्रीय निधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से प्रबंधित की जाएगी।
(3) राष्ट्रीय निधि की स्थापना की तिथि पर, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा एकत्र की गई सभी धनराशि, जिसे तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया है, राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
(4) प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्रीय निधि में वार्षिक आधार पर, उपयोगकर्ता एजेंसियों से उनके पक्ष में मोड़ी गई वन भूमि के संबंध में प्राप्त निधियों का दस प्रतिशत भी जमा किया जाएगा, जो सीधे राज्य निधि में जमा की गई हैं।
(5) राष्ट्रीय कोष में भी निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी—
(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदान-सहायता, यदि कोई हो;
(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण या लिया गया कोई उधार;
(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दान, उपहार या चंदे के रूप में प्राप्त कोई अन्य राशि।
(6) राष्ट्रीय निधि में प्राप्त धन भारत के सार्वजनिक खातों के अंतर्गत ब्याज अर्जित करने वाली निधि होगी।
(7) राष्ट्रीय निधि में शेष राशि अपव्यय योग्य नहीं होगी और केंद्र सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार वर्ष दर वर्ष ब्याज प्राप्त करेगी।
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