CAF Act 10अध्याय III · Constitution of National Authority and State Authorities
धारा 10 · राज्य प्राधिकरण का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्त तिथि से, प्रत्येक राज्य में "राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण" नामक एक राज्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार, यदि चाहे तो, प्रत्येक राज्य में राज्य प्राधिकरण के गठन के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त कर सकती है।
(3) किसी राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण ऐसे राज्य के राज्य कोष के प्रबंधन और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।
(4) राज्य प्राधिकरण में एक शासी निकाय होगा तथा उसे एक संचालन समिति और एक कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
(5) राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(i) राज्य के मुख्यमंत्री और यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश हो जिसमें विधानमंडल न हो, तो उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो— पदेन अध्यक्ष;
(ii) वन मंत्री— पदेन सदस्य;
(iii) मुख्य सचिव— पदेन सदस्य;
(iv) पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव - पदेन सदस्य;
(v) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) -पदेन सदस्य;
(vi) मुख्य वन्यजीव वार्डन— पदेन सदस्य;
(6) किसी राज्य में वन विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव, उस राज्य में राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे।
(7) राज्य सरकार वन के मुख्य संरक्षक के पद से कम रैंक के अधिकारी को राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी, जो संचालन समिति और राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव होगा।
(2) केंद्र सरकार, यदि चाहे तो, प्रत्येक राज्य में राज्य प्राधिकरण के गठन के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त कर सकती है।
(3) किसी राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण ऐसे राज्य के राज्य कोष के प्रबंधन और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।
(4) राज्य प्राधिकरण में एक शासी निकाय होगा तथा उसे एक संचालन समिति और एक कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
(5) राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(i) राज्य के मुख्यमंत्री और यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश हो जिसमें विधानमंडल न हो, तो उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो— पदेन अध्यक्ष;
(ii) वन मंत्री— पदेन सदस्य;
(iii) मुख्य सचिव— पदेन सदस्य;
(iv) पर्यावरण, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव - पदेन सदस्य;
(v) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) -पदेन सदस्य;
(vi) मुख्य वन्यजीव वार्डन— पदेन सदस्य;
(6) किसी राज्य में वन विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव, उस राज्य में राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे।
(7) राज्य सरकार वन के मुख्य संरक्षक के पद से कम रैंक के अधिकारी को राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी, जो संचालन समिति और राज्य प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव होगा।
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