CAF Act 14अध्याय IV · Powers and Functions of National Authority and State Authorities
धारा 14 · राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय—
(i) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना;
(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को मंजूरी देना;
(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति और निगरानी समूह द्वारा लिए गए निर्णयों पर समीक्षा रिपोर्ट, जिसमें निवेश संबंधी निर्णय भी शामिल हैं;
(iv) धारा 5 के खंड (b) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्रस्ताव को मंजूरी देना;
(v) केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी देना;
(vi) अंतर-राज्यीय या केंद्र-राज्यीय प्रकृति के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को एक तंत्र प्रदान करना;
(vii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए ऐसी प्रक्रियाएं तैयार करना, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय कम से कम छह महीने में एक बार बैठक करेगा।
(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय और कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण का निगरानी समूह ऐसे स्थानों पर बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में, कोरम सहित, ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(i) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों के कामकाज के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना;
(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को मंजूरी देना;
(iii) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति और निगरानी समूह द्वारा लिए गए निर्णयों पर समीक्षा रिपोर्ट, जिसमें निवेश संबंधी निर्णय भी शामिल हैं;
(iv) धारा 5 के खंड (b) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्रस्ताव को मंजूरी देना;
(v) केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों के सृजन के प्रस्तावों को मंजूरी देना;
(vi) अंतर-राज्यीय या केंद्र-राज्यीय प्रकृति के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य प्राधिकरणों को एक तंत्र प्रदान करना;
(vii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए ऐसी प्रक्रियाएं तैयार करना, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय कम से कम छह महीने में एक बार बैठक करेगा।
(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय और कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण का निगरानी समूह ऐसे स्थानों पर बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में, कोरम सहित, ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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