CAF Act 15अध्याय IV · Powers and Functions of National Authority and State Authorities
धारा 15 · राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति—
(i) राज्य प्राधिकरणों की वार्षिक परिचालन योजना को प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर, ऐसे संशोधनों सहित, जिन्हें वह उचित और उपयुक्त समझे, अनुमोदित करे;
(ii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
(iii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं को निष्पादित करना;
(iv) राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों पर संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों को तैनात करना;
(v) राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
(vi) राष्ट्रीय कोष में उपलब्ध अधिशेष राशि का निवेश करना;
(vii) राष्ट्रीय निधि में राशियों की प्राप्ति के संबंध में अन्य दैनिक कार्य करना;
(viii) लेखा-पुस्तकों और ऐसे अन्य अभिलेखों का रखरखाव करना;
(ix) राज्य अधिकारियों द्वारा आवश्यक वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना;
(x) अपने निर्णयों को सूचना हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना;
(xi) राष्ट्रीय प्राधिकरण पर एक सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना तथा इसके सभी लेन-देन संबंधी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना;
(xii) राष्ट्रीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार के शासी निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
(i) राज्य प्राधिकरणों की वार्षिक परिचालन योजना को प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर, ऐसे संशोधनों सहित, जिन्हें वह उचित और उपयुक्त समझे, अनुमोदित करे;
(ii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
(iii) धारा 5 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं को निष्पादित करना;
(iv) राष्ट्रीय प्राधिकरण में पदों पर संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों को तैनात करना;
(v) राष्ट्रीय प्राधिकरण में सहायक वन महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों के स्तर पर पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
(vi) राष्ट्रीय कोष में उपलब्ध अधिशेष राशि का निवेश करना;
(vii) राष्ट्रीय निधि में राशियों की प्राप्ति के संबंध में अन्य दैनिक कार्य करना;
(viii) लेखा-पुस्तकों और ऐसे अन्य अभिलेखों का रखरखाव करना;
(ix) राज्य अधिकारियों द्वारा आवश्यक वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना;
(x) अपने निर्णयों को सूचना हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना;
(xi) राष्ट्रीय प्राधिकरण पर एक सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना तथा इसके सभी लेन-देन संबंधी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना;
(xii) राष्ट्रीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार के शासी निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।
(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
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