CAF Act 33अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 33 · निर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, यदि वह जनहित में आवश्यक या उचित समझे, तो राष्ट्रीय प्राधिकरण या किसी राज्य प्राधिकरण को लिखित रूप में ऐसे नीतिगत निर्देश जारी कर सकती है, और ऐसे नीतिगत निर्देश राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण पर बाध्यकारी होंगे, जैसा भी मामला हो।
(2) केंद्र सरकार का निर्णय, चाहे प्रश्न नीतिगत हो या न हो, अंतिम होगा।
(2) केंद्र सरकार का निर्णय, चाहे प्रश्न नीतिगत हो या न हो, अंतिम होगा।
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