RGNIYD Act 39अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 39 · प्रायोजित योजनाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब भी संस्थान को किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उद्योग सहित किसी अन्य एजेंसी से किसी शोध योजना, परामर्श कार्य, शिक्षण कार्यक्रम, प्रोफेसर पद या छात्रवृत्ति के प्रायोजन हेतु धनराशि प्राप्त होती है, जिसे संस्थान में कार्यान्वित या प्रदान किया जाना है,--
(क) प्राप्त राशि को संस्थान द्वारा संस्थान के कोष से अलग रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल योजना के प्रयोजन के लिए किया जाएगा:
बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त बची हुई कोई भी धनराशि धारा 27 के अंतर्गत स्थापित बंदोबस्ती निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी; और
(ख) उक्त कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती प्रायोजक संगठन द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार की जाएगी:
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रायोजित योजनाओं की मंजूरी के लिए सामान्य वित्तीय नियम, 2005 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।
(क) प्राप्त राशि को संस्थान द्वारा संस्थान के कोष से अलग रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल योजना के प्रयोजन के लिए किया जाएगा:
बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत अप्रयुक्त बची हुई कोई भी धनराशि धारा 27 के अंतर्गत स्थापित बंदोबस्ती निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी; और
(ख) उक्त कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती प्रायोजक संगठन द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार की जाएगी:
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रायोजित योजनाओं की मंजूरी के लिए सामान्य वित्तीय नियम, 2005 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।
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