RGNIYD Act 30अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 30 · संस्थान के कर्मचारियों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
संस्थान के निदेशक के पद को छोड़कर, संस्थान के सभी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएँगी।
(क) कार्यकारी परिषद द्वारा, यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारियों में सहायक प्रोफेसर या उससे ऊपर के पद पर की जाती है, या यदि नियुक्ति गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों में किसी ऐसे कैडर में की जाती है, जिसका अधिकतम वेतनमान सहायक प्रोफेसर के वेतनमान के बराबर या उससे अधिक हो; और
(ख) निदेशक द्वारा, किसी अन्य मामले में
(क) कार्यकारी परिषद द्वारा, यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारियों में सहायक प्रोफेसर या उससे ऊपर के पद पर की जाती है, या यदि नियुक्ति गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों में किसी ऐसे कैडर में की जाती है, जिसका अधिकतम वेतनमान सहायक प्रोफेसर के वेतनमान के बराबर या उससे अधिक हो; और
(ख) निदेशक द्वारा, किसी अन्य मामले में
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