RGNIYD Act 16अध्याय III · Authorities of the Institute
धारा 16 · शैक्षणिक परिषद।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अकादमिक परिषद संस्थान का प्रमुख अकादमिक निकाय होगा और इस अधिनियम, विधानों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संस्थान की अकादमिक नीतियों का समन्वय करेगा और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।
(2) अकादमिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) निदेशक-अध्यक्ष पदेन ;
(ख) अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय महत्व के किसी शैक्षणिक संस्थान के एक प्रमुख को मनोनीत किया जाएगा;
(ग) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रबंधन संस्थान में से एक निदेशक;
(घ) भारत के योजना आयोग में युवा मामलों के प्रभारी सदस्य पदेन ;
(ई) भारत में युवा कार्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी भी अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन से एक व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(f) गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र से दो प्रतिनिधि जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(जी) संस्थान से एक प्रोफेसर, रोटेशन के आधार पर;
(h) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के निदेशक, पदेन ;
(i) युवा एवं किशोर विकास के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से दो व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से होगा, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(j) संस्थान के दो विद्यार्थी जिनमें से एक विद्यार्थी महिला होगी;
(k) सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, कौशल विकास, प्रबंधन और विधि के क्षेत्रों में से तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(एल) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन की एक महिला प्रतिनिधि;
(m) भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का कोई अधिकारी, जो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में संस्थान के मामलों से संबंधित हो, पदेन।
(3) अकादमिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) अकादमिक परिषद के सदस्यों को मनोनीत करते समय देश के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं (कम से कम चार महिलाओं को शामिल करके), समुदाय के कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
(2) अकादमिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) निदेशक-अध्यक्ष पदेन ;
(ख) अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय महत्व के किसी शैक्षणिक संस्थान के एक प्रमुख को मनोनीत किया जाएगा;
(ग) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रबंधन संस्थान में से एक निदेशक;
(घ) भारत के योजना आयोग में युवा मामलों के प्रभारी सदस्य पदेन ;
(ई) भारत में युवा कार्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी भी अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन से एक व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(f) गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र से दो प्रतिनिधि जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(जी) संस्थान से एक प्रोफेसर, रोटेशन के आधार पर;
(h) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के निदेशक, पदेन ;
(i) युवा एवं किशोर विकास के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से दो व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से होगा, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(j) संस्थान के दो विद्यार्थी जिनमें से एक विद्यार्थी महिला होगी;
(k) सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, कौशल विकास, प्रबंधन और विधि के क्षेत्रों में से तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(एल) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन की एक महिला प्रतिनिधि;
(m) भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का कोई अधिकारी, जो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में संस्थान के मामलों से संबंधित हो, पदेन।
(3) अकादमिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) अकादमिक परिषद के सदस्यों को मनोनीत करते समय देश के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं (कम से कम चार महिलाओं को शामिल करके), समुदाय के कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
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