RGNIYD Act 13अध्याय III · Authorities of the Institute
धारा 13 · कार्यकारी परिषद के सदस्यों के कार्यकाल, रिक्तियों और उन्हें देय भत्तों का विवरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कार्यपालिका परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी नामांकन तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा:
इस प्रकार कि पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।
(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के कार्यकाल के शेष समय के लिए होगा जिसके स्थान पर उसे मनोनीत किया गया है।
(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, निवर्तमान सदस्य, जब तक केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे, तब तक अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत न कर दिया जाए या एक वर्ष की समाप्ति न हो जाए, जो भी पहले हो।
(4) कार्यपालिका परिषद के सदस्यों को, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, यात्रा एवं अन्य भत्ते ऐसे दिए जाएँगे जैसे विधानों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
इस प्रकार कि पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।
(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के कार्यकाल के शेष समय के लिए होगा जिसके स्थान पर उसे मनोनीत किया गया है।
(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, निवर्तमान सदस्य, जब तक केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे, तब तक अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत न कर दिया जाए या एक वर्ष की समाप्ति न हो जाए, जो भी पहले हो।
(4) कार्यपालिका परिषद के सदस्यों को, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, यात्रा एवं अन्य भत्ते ऐसे दिए जाएँगे जैसे विधानों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
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