RGNIYD Act 23अध्याय IV · Officers of the Institute
धारा 23 · रजिस्ट्रार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) संस्थान के रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों और नियमों पर की जाएगी जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और वह अभिलेखों, सामान्य मुहर, संस्थान की निधियों और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति का संरक्षक होगा जिसे कार्यकारी परिषद उसके प्रभार में सौंपेगी।
(2) रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और ऐसी समितियों के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) रजिस्ट्रार अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।
(4) रजिस्ट्रार ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम, क़ानूनों या निदेशक द्वारा सौंपे जा सकते हैं।
(2) रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और ऐसी समितियों के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) रजिस्ट्रार अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।
(4) रजिस्ट्रार ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम, क़ानूनों या निदेशक द्वारा सौंपे जा सकते हैं।
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