RGNIYD Act 10अध्याय II · Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development
धारा 10 · आगंतुक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत के राष्ट्रपति संस्थान के आगंतुक होंगे:
बशर्ते कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को आगंतुक के रूप में मनोनीत कर सकते हैं और इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक न हो, पद धारण करेगा और इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति आगंतुक की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
(2) आगंतुक समय-समय पर संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जाँच करने तथा आगंतुक द्वारा निर्देशित तरीके से उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
(3) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आगंतुक रिपोर्ट में निपटाए गए किसी भी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकता है और ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझता है और संस्थान उचित समय के भीतर ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
बशर्ते कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को आगंतुक के रूप में मनोनीत कर सकते हैं और इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक न हो, पद धारण करेगा और इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति आगंतुक की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
(2) आगंतुक समय-समय पर संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जाँच करने तथा आगंतुक द्वारा निर्देशित तरीके से उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
(3) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आगंतुक रिपोर्ट में निपटाए गए किसी भी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकता है और ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझता है और संस्थान उचित समय के भीतर ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
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