RGNIYD Act 21अध्याय IV · Officers of the Institute
धारा 21 · संस्थान के अधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
संस्थान में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थात्:--
(क) निदेशक;
(ख) रजिस्ट्रार; और
(ग) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें विधानों द्वारा संस्थान के अधिकारी घोषित किया जा सकता है।
(क) निदेशक;
(ख) रजिस्ट्रार; और
(ग) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें विधानों द्वारा संस्थान के अधिकारी घोषित किया जा सकता है।
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