RGNIYD Act 33अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 33 · अध्यादेश बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम और विधानों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अध्यादेश निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;
(ख) संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश में आरक्षण;
(ग) संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
(घ) वे शर्तें जिनके तहत छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों तथा संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें;
(ई) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों के प्रदान करने की शर्तें;
(f) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और नियंत्रकों की नियुक्ति की शर्तें और विधि तथा उनके कर्तव्य;
(जी) परीक्षाओं का संचालन;
(h) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
(i) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्री परीक्षाओं में प्रवेश के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
(j) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों और हॉस्टलों में रहने के शुल्क तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण; और
(k) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम या क़ानून द्वारा अध्यादेशों द्वारा प्रदान किया जाना है, या किया जा सकता है।
(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;
(ख) संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश में आरक्षण;
(ग) संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
(घ) वे शर्तें जिनके तहत छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों तथा संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें;
(ई) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों के प्रदान करने की शर्तें;
(f) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और नियंत्रकों की नियुक्ति की शर्तें और विधि तथा उनके कर्तव्य;
(जी) परीक्षाओं का संचालन;
(h) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
(i) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्री परीक्षाओं में प्रवेश के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
(j) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों और हॉस्टलों में रहने के शुल्क तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण; और
(k) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम या क़ानून द्वारा अध्यादेशों द्वारा प्रदान किया जाना है, या किया जा सकता है।
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