RGNIYD Act 34अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 34 · अध्यादेश कैसे बनाए जाएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाए जाएंगे।
(2) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तिथि से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्देशित करे, लेकिन इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा और कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी अगली बैठक में उस पर विचार किया जाएगा।
(3) कार्यपालिका परिषद को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को संशोधित या रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तिथि से तदनुसार संशोधित या रद्द माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(2) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तिथि से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्देशित करे, लेकिन इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा और कार्यकारी परिषद द्वारा अपनी अगली बैठक में उस पर विचार किया जाएगा।
(3) कार्यपालिका परिषद को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को संशोधित या रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तिथि से तदनुसार संशोधित या रद्द माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।
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