RGNIYD Act 32अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 32 · कानून कैसे बनाए जाएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) संस्थान के पहले नियम केंद्रीय सरकार द्वारा आगंतुक की स्वीकृति से तैयार किए जाएंगे, और इसकी एक प्रति तैयार होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपालिका परिषद समय-समय पर नए या अतिरिक्त क़ानून बना सकती है या इस धारा में आगे बताए गए तरीके से क़ानूनों में संशोधन या निरसन कर सकती है।
(3) किसी नए क़ानून या क़ानूनों में परिवर्धन या किसी क़ानून में संशोधन या निरसन के लिए आगंतुक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, जो उस पर सहमति दे सकता है या ऐसी सहमति रोक सकता है या उसे विचार के लिए कार्यकारी परिषद को भेज सकता है।
(4) कोई नया क़ानून या कोई क़ानून जो किसी मौजूदा क़ानून में संशोधन करता है या उसे निरस्त करता है, तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसे आगंतुक द्वारा सहमति न दी गई हो।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपालिका परिषद समय-समय पर नए या अतिरिक्त क़ानून बना सकती है या इस धारा में आगे बताए गए तरीके से क़ानूनों में संशोधन या निरसन कर सकती है।
(3) किसी नए क़ानून या क़ानूनों में परिवर्धन या किसी क़ानून में संशोधन या निरसन के लिए आगंतुक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, जो उस पर सहमति दे सकता है या ऐसी सहमति रोक सकता है या उसे विचार के लिए कार्यकारी परिषद को भेज सकता है।
(4) कोई नया क़ानून या कोई क़ानून जो किसी मौजूदा क़ानून में संशोधन करता है या उसे निरस्त करता है, तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसे आगंतुक द्वारा सहमति न दी गई हो।
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