RGNIYD Act 12अध्याय III · Authorities of the Institute
धारा 12 · कार्यकारी परिषद की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा नियुक्त तिथि से, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक केंद्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे कार्यपालिका परिषद कहा जाएगा।
(2) कार्यपालिका परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) विजिटर-अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाने वाला शैक्षणिक प्रतिष्ठा का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;
(ख) युवा विकास के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा - उपाध्यक्ष;
(ग) सचिव, युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय-- पदेन सदस्य;
(घ) संयुक्त सचिव, युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय - पदेन सदस्य;
(ई) निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान-- पदेन सदस्य;
(f) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान से प्रोफेसर (रोटेशन पर)--सदस्य;
(जी) केंद्र सरकार द्वारा नामित एक प्रख्यात खेल व्यक्तित्व--सदस्य;
(h) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख--सदस्य;
(i) केंद्र सरकार द्वारा नामित उद्योग का एक प्रतिनिधि, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से - सदस्य;
(j) रजिस्ट्रार, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान--सदस्य-सचिव।
(3) उपधारा (2) के अधीन कार्यकारी परिषद के सदस्यों को मनोनीत करते समय महिलाओं, देश के विभिन्न क्षेत्रों, समुदाय के कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
(2) कार्यपालिका परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) विजिटर-अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाने वाला शैक्षणिक प्रतिष्ठा का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;
(ख) युवा विकास के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा - उपाध्यक्ष;
(ग) सचिव, युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय-- पदेन सदस्य;
(घ) संयुक्त सचिव, युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय - पदेन सदस्य;
(ई) निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान-- पदेन सदस्य;
(f) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान से प्रोफेसर (रोटेशन पर)--सदस्य;
(जी) केंद्र सरकार द्वारा नामित एक प्रख्यात खेल व्यक्तित्व--सदस्य;
(h) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख--सदस्य;
(i) केंद्र सरकार द्वारा नामित उद्योग का एक प्रतिनिधि, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से - सदस्य;
(j) रजिस्ट्रार, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान--सदस्य-सचिव।
(3) उपधारा (2) के अधीन कार्यकारी परिषद के सदस्यों को मनोनीत करते समय महिलाओं, देश के विभिन्न क्षेत्रों, समुदाय के कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
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