RGNIYD Act 18अध्याय III · Authorities of the Institute
धारा 18 · वित्त समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) संस्थान की एक वित्त समिति होगी जो संस्थान का प्रमुख वित्तीय निकाय होगी।
(2) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) निदेशक-वित्त समिति के अध्यक्ष;
(ख) केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार;
(ग) संस्थान का रजिस्ट्रार;
(घ) संस्थान के एक प्रोफेसर को बारी-बारी से नियुक्त किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा;
(ई) कार्यकारी परिषद से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(f) युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो संस्थान के मामलों से संबंधित कार्य करता हो;
(जी) संस्थान का वित्त अधिकारी--सदस्य-सचिव।
(3) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) अकादमिक परिषद के सदस्यों को मनोनीत करते समय महिलाओं, देश के विभिन्न क्षेत्रों, समुदाय के कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
(2) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) निदेशक-वित्त समिति के अध्यक्ष;
(ख) केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार;
(ग) संस्थान का रजिस्ट्रार;
(घ) संस्थान के एक प्रोफेसर को बारी-बारी से नियुक्त किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा;
(ई) कार्यकारी परिषद से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(f) युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो संस्थान के मामलों से संबंधित कार्य करता हो;
(जी) संस्थान का वित्त अधिकारी--सदस्य-सचिव।
(3) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) अकादमिक परिषद के सदस्यों को मनोनीत करते समय महिलाओं, देश के विभिन्न क्षेत्रों, समुदाय के कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
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