RGNIYD Act 11अध्याय III · Authorities of the Institute
धारा 11 · संस्थान के अधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
संस्थान में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे, अर्थात्:--
(क) कार्यकारी परिषद;
(ख) अकादमिक परिषद; और
(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें विधानों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किया जा सकता है।
(क) कार्यकारी परिषद;
(ख) अकादमिक परिषद; और
(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें विधानों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किया जा सकता है।
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