RGNIYD Act 29अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 29 · पेंशन और भविष्य निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) संस्थान अपने कर्मचारियों, जिनमें निदेशक भी शामिल हैं, के लाभ के लिए ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि योजनाएँ गठित करेगा, जैसा वह उचित समझे, ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सके।
(2) जहाँ कोई ऐसा भविष्य निधि गठित किया गया हो, वहाँ केंद्र सरकार यह घोषित कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम) के प्रावधान ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो।
(2) जहाँ कोई ऐसा भविष्य निधि गठित किया गया हो, वहाँ केंद्र सरकार यह घोषित कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम) के प्रावधान ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
