RGNIYD Act 3अध्याय I · Preliminary
धारा 3 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "शैक्षणिक परिषद" से तात्पर्य संस्थान की शैक्षणिक परिषद से है;
(ख) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से है;
(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष से है;
(घ) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 21 के खंड (क) में निर्दिष्ट संस्थान के निदेशक से है;
(ई) "कार्यकारी परिषद" से तात्पर्य धारा 12 के अधीन स्थापित संस्थान की कार्यकारी परिषद से है;
(f) "मौजूदा संस्थान" से तात्पर्य राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर से है, जिसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21 ऑफ 1860) के प्रावधानों के तहत की गई थी और जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3 ऑफ 1956) की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माना गया था, और जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले अस्तित्व में था;
(जी) "निधि" से तात्पर्य धारा 26 के अधीन संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली निधि से है;
(h) "संस्थान" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत निगमित राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान से है;
(i) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(j) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(k) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य धारा 23 में निर्दिष्ट संस्थान के रजिस्ट्रार से है;
(l) "विधान" और "अध्यादेश" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थान द्वारा बनाए गए विधान और अध्यादेशों से है।
(क) "शैक्षणिक परिषद" से तात्पर्य संस्थान की शैक्षणिक परिषद से है;
(ख) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से है;
(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष से है;
(घ) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 21 के खंड (क) में निर्दिष्ट संस्थान के निदेशक से है;
(ई) "कार्यकारी परिषद" से तात्पर्य धारा 12 के अधीन स्थापित संस्थान की कार्यकारी परिषद से है;
(f) "मौजूदा संस्थान" से तात्पर्य राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर से है, जिसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21 ऑफ 1860) के प्रावधानों के तहत की गई थी और जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3 ऑफ 1956) की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माना गया था, और जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले अस्तित्व में था;
(जी) "निधि" से तात्पर्य धारा 26 के अधीन संस्थान द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली निधि से है;
(h) "संस्थान" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत निगमित राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान से है;
(i) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(j) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(k) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य धारा 23 में निर्दिष्ट संस्थान के रजिस्ट्रार से है;
(l) "विधान" और "अध्यादेश" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थान द्वारा बनाए गए विधान और अध्यादेशों से है।
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