RGNIYD Act 31अध्याय V · Finance, Accounts and Audit
धारा 31 · कानून बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, क़ानून निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकता है, अर्थात्:--
(क) शिक्षण विभागों और अन्य शैक्षणिक इकाइयों का गठन;
(ख) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की संस्था;
(ग) संस्थान के अधिकारियों, जिनमें अध्यक्ष, निदेशक, रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य अधिकारी शामिल हैं जिन्हें विधानों द्वारा संस्थान के अधिकारी घोषित किया जा सकता है, के पदों का वर्गीकरण, कार्यकाल, नियुक्ति की विधि, शक्तियां और कर्तव्य तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(घ) धारा 11 के खंड (ग) में निर्दिष्ट संस्थान के प्राधिकारियों की संरचना, शक्तियां और कर्तव्य;
(ई) संस्थान के अधिकारियों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
(f) आचार संहिता, दुर्व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई जिसमें दुर्व्यवहार के कारण कर्मचारियों को सेवा से हटाना शामिल है और संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के खिलाफ अपील की प्रक्रिया;
(जी) मानद उपाधियों का प्रदान करना;
(h) हॉलों, आवासों और छात्रावासों की स्थापना और रखरखाव;
(i) कार्यकारी परिषद के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण;
(j) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(क) शिक्षण विभागों और अन्य शैक्षणिक इकाइयों का गठन;
(ख) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की संस्था;
(ग) संस्थान के अधिकारियों, जिनमें अध्यक्ष, निदेशक, रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य अधिकारी शामिल हैं जिन्हें विधानों द्वारा संस्थान के अधिकारी घोषित किया जा सकता है, के पदों का वर्गीकरण, कार्यकाल, नियुक्ति की विधि, शक्तियां और कर्तव्य तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(घ) धारा 11 के खंड (ग) में निर्दिष्ट संस्थान के प्राधिकारियों की संरचना, शक्तियां और कर्तव्य;
(ई) संस्थान के अधिकारियों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
(f) आचार संहिता, दुर्व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई जिसमें दुर्व्यवहार के कारण कर्मचारियों को सेवा से हटाना शामिल है और संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के खिलाफ अपील की प्रक्रिया;
(जी) मानद उपाधियों का प्रदान करना;
(h) हॉलों, आवासों और छात्रावासों की स्थापना और रखरखाव;
(i) कार्यकारी परिषद के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण;
(j) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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