NFS Act 5अध्याय II · Provisions for Food Security
धारा 5 · बच्चों को पोषण संबंधी सहायता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) खंड (ख) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात्:—
(क) छह माह से छह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के मामले में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु-उपयुक्त भोजन नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए, ताकि अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके:
बशर्ते कि छह महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए, केवल स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाएगा;
(ख) कक्षा आठवीं तक या छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के मामले में, जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में विद्यालय की छुट्टियों को छोड़कर, प्रतिदिन एक दोपहर का भोजन निशुल्क दिया जाएगा, ताकि अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके।
(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय और आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता की सुविधाएँ होंगी।
बशर्ते कि शहरी क्षेत्रों में, जहां भी आवश्यकता हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भोजन पकाने के लिए केंद्रीकृत रसोईघरों की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।
(क) छह माह से छह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के मामले में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु-उपयुक्त भोजन नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए, ताकि अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके:
बशर्ते कि छह महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए, केवल स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाएगा;
(ख) कक्षा आठवीं तक या छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के मामले में, जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में विद्यालय की छुट्टियों को छोड़कर, प्रतिदिन एक दोपहर का भोजन निशुल्क दिया जाएगा, ताकि अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके।
(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय और आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पीने के पानी और स्वच्छता की सुविधाएँ होंगी।
बशर्ते कि शहरी क्षेत्रों में, जहां भी आवश्यकता हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भोजन पकाने के लिए केंद्रीकृत रसोईघरों की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।
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