NFS Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(1) "आंगनवाड़ी" से तात्पर्य केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल एवं विकास केंद्र से है, जो धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करता है;
(2) “केंद्रीय भंडार” से तात्पर्य खाद्यान्न भंडार से है, जो कि,--
(i) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से प्राप्त की गई वस्तुएं;
(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपदा राहत और ऐसी अन्य योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवंटन के लिए बनाए रखा गया;
(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट योजनाओं के लिए आरक्षित के रूप में रखा गया;
(3) "पात्र परिवार" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राथमिकता परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों से है;
(4) "उचित मूल्य की दुकान" से तात्पर्य ऐसी दुकान से है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 ऑफ 1955) की धारा 3 के तहत जारी आदेश द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने का लाइसेंस दिया गया है;
(5) "खाद्य अनाज" से तात्पर्य चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनमें से किसी भी संयोजन से है जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो;
(6) "खाद्य सुरक्षा" से तात्पर्य अध्याय II के अंतर्गत निर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा की आपूर्ति से है;
(7) “खाद्य सुरक्षा भत्ता” से तात्पर्य धारा 8 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को भुगतान की जाने वाली धनराशि से है;
(8) "स्थानीय प्राधिकरण" में पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकरण और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं, ग्राम परिषद या समिति या कोई अन्य निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो संविधान या उस समय लागू किसी कानून के तहत स्वशासन के लिए अधिकृत है या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय जिसे किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है;
(9) "भोजन" से तात्पर्य गर्म पका हुआ या पहले से पका हुआ और परोसने से पहले गर्म किया हुआ भोजन या घर ले जाने वाला राशन है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
(10) "न्यूनतम समर्थन" मूल्य से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित उस सुनिश्चित मूल्य से है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न की खरीद की जाती है;
(11) "अधिसूचना" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(12) "अन्य कल्याणकारी योजनाएँ" से तात्पर्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनाओं से है, जिनके अंतर्गत खाद्यान्न या भोजन योजनाओं के भाग के रूप में आपूर्ति की जाती है;
(13) "विकलांग व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1 ऑफ 1996) की धारा 2 के खंड (टी) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है;
(14) "प्राथमिकता प्राप्त परिवार" से तात्पर्य धारा 10 के अंतर्गत इस प्रकार पहचाने गए परिवारों से है;
(15) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(16) "राशन कार्ड" से तात्पर्य राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकरण के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए जारी किए गए दस्तावेज से है;
(17) "ग्रामीण क्षेत्र" से तात्पर्य किसी राज्य में ऐसे किसी क्षेत्र से है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो किसी शहरी स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड द्वारा किसी कानून के तहत स्थापित या गठित किए गए हों;
(18) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;
(19) "वरिष्ठ नागरिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (56 ऑफ 2007) की धारा 2 के खंड (एच) के तहत परिभाषित किया गया है;
(20) "सामाजिक लेखापरीक्षा" से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम या योजना की योजना और कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं;
(21) "राज्य आयोग" से तात्पर्य धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग से है;
(22) किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक से है;
(23) "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से तात्पर्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली से है;
(24) "सतर्कता समिति" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए धारा 29 के तहत गठित समिति से है;
(25) यहाँ परिभाषित न किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, परन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 ऑफ 1955) या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें क्रमशः दिया गया है।
(1) "आंगनवाड़ी" से तात्पर्य केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल एवं विकास केंद्र से है, जो धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करता है;
(2) “केंद्रीय भंडार” से तात्पर्य खाद्यान्न भंडार से है, जो कि,--
(i) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से प्राप्त की गई वस्तुएं;
(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपदा राहत और ऐसी अन्य योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवंटन के लिए बनाए रखा गया;
(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट योजनाओं के लिए आरक्षित के रूप में रखा गया;
(3) "पात्र परिवार" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राथमिकता परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों से है;
(4) "उचित मूल्य की दुकान" से तात्पर्य ऐसी दुकान से है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 ऑफ 1955) की धारा 3 के तहत जारी आदेश द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने का लाइसेंस दिया गया है;
(5) "खाद्य अनाज" से तात्पर्य चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनमें से किसी भी संयोजन से है जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो;
(6) "खाद्य सुरक्षा" से तात्पर्य अध्याय II के अंतर्गत निर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा की आपूर्ति से है;
(7) “खाद्य सुरक्षा भत्ता” से तात्पर्य धारा 8 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को भुगतान की जाने वाली धनराशि से है;
(8) "स्थानीय प्राधिकरण" में पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकरण और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं, ग्राम परिषद या समिति या कोई अन्य निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो संविधान या उस समय लागू किसी कानून के तहत स्वशासन के लिए अधिकृत है या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय जिसे किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है;
(9) "भोजन" से तात्पर्य गर्म पका हुआ या पहले से पका हुआ और परोसने से पहले गर्म किया हुआ भोजन या घर ले जाने वाला राशन है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
(10) "न्यूनतम समर्थन" मूल्य से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित उस सुनिश्चित मूल्य से है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न की खरीद की जाती है;
(11) "अधिसूचना" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(12) "अन्य कल्याणकारी योजनाएँ" से तात्पर्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनाओं से है, जिनके अंतर्गत खाद्यान्न या भोजन योजनाओं के भाग के रूप में आपूर्ति की जाती है;
(13) "विकलांग व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1 ऑफ 1996) की धारा 2 के खंड (टी) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है;
(14) "प्राथमिकता प्राप्त परिवार" से तात्पर्य धारा 10 के अंतर्गत इस प्रकार पहचाने गए परिवारों से है;
(15) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(16) "राशन कार्ड" से तात्पर्य राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकरण के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए जारी किए गए दस्तावेज से है;
(17) "ग्रामीण क्षेत्र" से तात्पर्य किसी राज्य में ऐसे किसी क्षेत्र से है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो किसी शहरी स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड द्वारा किसी कानून के तहत स्थापित या गठित किए गए हों;
(18) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;
(19) "वरिष्ठ नागरिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (56 ऑफ 2007) की धारा 2 के खंड (एच) के तहत परिभाषित किया गया है;
(20) "सामाजिक लेखापरीक्षा" से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम या योजना की योजना और कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं;
(21) "राज्य आयोग" से तात्पर्य धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग से है;
(22) किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक से है;
(23) "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से तात्पर्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली से है;
(24) "सतर्कता समिति" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए धारा 29 के तहत गठित समिति से है;
(25) यहाँ परिभाषित न किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, परन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 ऑफ 1955) या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें क्रमशः दिया गया है।
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