NFS Act 28अध्याय XI · Transparency and Accountability
धारा 28 · सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए, उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करेगा या करवाएगा, और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा।
(2) केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो ऐसे लेखापरीक्षाओं के संचालन में अनुभव रखने वाली स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन कर सकती है या करवा सकती है।
(2) केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो ऐसे लेखापरीक्षाओं के संचालन में अनुभव रखने वाली स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन कर सकती है या करवा सकती है।
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