NFS Act 37अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 37 · अनुसूचियों में संशोधन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची I या अनुसूची II या अनुसूची III या अनुसूची IV में संशोधन कर सकती है और इसके बाद अनुसूची I या अनुसूची II या अनुसूची III या अनुसूची IV, जैसा भी मामला हो, तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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