NFS Act 33अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 33 · दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी लोक सेवक या प्राधिकरण को यदि राज्य आयोग द्वारा किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय यह दोषी पाया जाता है कि उसने जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत उचित कारण के बिना प्रदान नहीं की है, या जानबूझकर ऐसी सिफारिश की अनदेखी की है, तो उस पर पांच हजार रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
बशर्ते कि दंड लगाने से पहले लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
बशर्ते कि दंड लगाने से पहले लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को, जैसा भी मामला हो, सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
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