NFS Act 20अध्याय VII · Grievance Redressal Mechanism
धारा 20 · जांच से संबंधित शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (ख) और (ङ) में निर्दिष्ट किसी मामले की जांच करते समय, राज्य आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत मुकदमा चलाते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:—
(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;
(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति;
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना; और
(ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना।
(2) राज्य आयोग को किसी भी मामले को उस मामले की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को भेजने का अधिकार होगा और जिस मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई मामला भेजा जाता है, वह आरोपी के खिलाफ शिकायत की सुनवाई करेगा मानो मामला उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 346 के तहत भेजा गया हो।
(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;
(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति;
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना; और
(ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना।
(2) राज्य आयोग को किसी भी मामले को उस मामले की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को भेजने का अधिकार होगा और जिस मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई मामला भेजा जाता है, वह आरोपी के खिलाफ शिकायत की सुनवाई करेगा मानो मामला उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 346 के तहत भेजा गया हो।
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