NFS Act 3अध्याय II · Provisions for Food Security
धारा 3 · लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता प्राप्त परिवारों में से प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूची 1 में निर्दिष्ट रियायती कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा।
बशर्ते कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को, उक्त योजना में प्रत्येक राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक, अनुसूची I में निर्दिष्ट कीमतों पर प्रति परिवार प्रति माह पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा।
इसके अलावा, यदि अधिनियम के अंतर्गत किसी राज्य को खाद्यान्न का वार्षिक आवंटन सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के खाद्यान्न की औसत वार्षिक खपत से कम है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर संरक्षित किया जाएगा और राज्य को अनुसूची IV में निर्दिष्ट खाद्यान्न आवंटित किए जाएंगे।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजन के लिए, "अंत्योदय अन्न" योजना से तात्पर्य उक्त नाम से केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ की गई योजना से है; और समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों के रियायती मूल्यों पर मिलने वाले लाभ ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित होंगे।
(3) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्यान्न की पात्र मात्रा के स्थान पर गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकती है।
बशर्ते कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को, उक्त योजना में प्रत्येक राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक, अनुसूची I में निर्दिष्ट कीमतों पर प्रति परिवार प्रति माह पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा।
इसके अलावा, यदि अधिनियम के अंतर्गत किसी राज्य को खाद्यान्न का वार्षिक आवंटन सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के खाद्यान्न की औसत वार्षिक खपत से कम है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर संरक्षित किया जाएगा और राज्य को अनुसूची IV में निर्दिष्ट खाद्यान्न आवंटित किए जाएंगे।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजन के लिए, "अंत्योदय अन्न" योजना से तात्पर्य उक्त नाम से केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को प्रारंभ की गई योजना से है; और समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों के रियायती मूल्यों पर मिलने वाले लाभ ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित होंगे।
(3) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्यान्न की पात्र मात्रा के स्थान पर गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकती है।
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