NFS Act 4अध्याय II · Provisions for Food Security
धारा 4 · गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं के अधीन रहते हुए, प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए पात्र होंगी:
(क) गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद छह महीने तक स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निशुल्क भोजन, ताकि अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके; और
(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किश्तों में कम से कम छह हजार रुपये का मातृत्व लाभ।
बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार में कार्यरत सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हों, खंड (ख) में निर्दिष्ट लाभों की हकदार नहीं होंगी।
(क) गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद छह महीने तक स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निशुल्क भोजन, ताकि अनुसूची II में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके; और
(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किश्तों में कम से कम छह हजार रुपये का मातृत्व लाभ।
बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार में कार्यरत सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हों, खंड (ख) में निर्दिष्ट लाभों की हकदार नहीं होंगी।
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