NFS Act 10अध्याय IV · Identification of Eligible Households
धारा 10 · राज्य सरकार दिशा-निर्देश तैयार करेगी और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों की पहचान करेगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर, पहचान करेगी
(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सीमा तक, उक्त योजना पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार;
(ख) शेष परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में शामिल किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगा:
बशर्ते कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र, लेकिन तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, इस उपधारा के अंतर्गत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों की पहचान कर सकती है:
इसके अलावा, राज्य सरकार को मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार से खाद्यान्न का आवंटन तब तक मिलता रहेगा, जब तक कि ऐसे परिवारों की पहचान पूरी नहीं हो जाती।
(2) राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए धारा 9 के तहत निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर पात्र परिवारों की सूची को उप-धारा (1) के तहत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अद्यतन करेगी।
(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सीमा तक, उक्त योजना पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार;
(ख) शेष परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में शामिल किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगा:
बशर्ते कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र, लेकिन तीन सौ पैंसठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, इस उपधारा के अंतर्गत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों की पहचान कर सकती है:
इसके अलावा, राज्य सरकार को मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार से खाद्यान्न का आवंटन तब तक मिलता रहेगा, जब तक कि ऐसे परिवारों की पहचान पूरी नहीं हो जाती।
(2) राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए धारा 9 के तहत निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर पात्र परिवारों की सूची को उप-धारा (1) के तहत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अद्यतन करेगी।
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