NFS Act 40अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 40 · राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, तथा इस अधिनियम और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों की पहचान के लिए दिशानिर्देश;
(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;
(ग) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उसकी शक्तियां;
(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की विधि एवं नियम एवं शर्तें;
(ई) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई का तरीका और समय सीमा तथा धारा 15 की उपधारा (5) और (7) के तहत अपील दाखिल करने का तरीका;
(f) राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की विधि और नियुक्ति के नियम एवं शर्तें, आयोग की बैठकों की प्रक्रिया और धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन इसकी शक्तियां;
(जी) धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति की विधि, उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें;
(h) वह तरीका जिससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा और धारा 27 के तहत जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा;
(i) धारा 28 के तहत उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कामकाज पर सामाजिक लेखापरीक्षा किस प्रकार की जाएगी;
(j) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों की संरचना;
(k) धारा 43 के अंतर्गत संस्थागत तंत्र के उपयोग हेतु केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की योजनाएँ या कार्यक्रम;
(l) कोई अन्य मामला जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में प्रावधान किया जाना है।
(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया या जारी किया गया प्रत्येक नियम, अधिसूचना और दिशानिर्देश, बनाए या जारी किए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जहाँ दो सदन हैं, और जहाँ राज्य विधानमंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों की पहचान के लिए दिशानिर्देश;
(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;
(ग) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उसकी शक्तियां;
(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की विधि एवं नियम एवं शर्तें;
(ई) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई का तरीका और समय सीमा तथा धारा 15 की उपधारा (5) और (7) के तहत अपील दाखिल करने का तरीका;
(f) राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की विधि और नियुक्ति के नियम एवं शर्तें, आयोग की बैठकों की प्रक्रिया और धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन इसकी शक्तियां;
(जी) धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति की विधि, उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें;
(h) वह तरीका जिससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा और धारा 27 के तहत जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा;
(i) धारा 28 के तहत उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कामकाज पर सामाजिक लेखापरीक्षा किस प्रकार की जाएगी;
(j) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों की संरचना;
(k) धारा 43 के अंतर्गत संस्थागत तंत्र के उपयोग हेतु केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की योजनाएँ या कार्यक्रम;
(l) कोई अन्य मामला जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में प्रावधान किया जाना है।
(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया या जारी किया गया प्रत्येक नियम, अधिसूचना और दिशानिर्देश, बनाए या जारी किए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जहाँ दो सदन हैं, और जहाँ राज्य विधानमंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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