NFS Act 22अध्याय VIII · Obligations of Central Government for Food Security
धारा 22 · केंद्र सरकार केंद्रीय भंडार से राज्य सरकारों को आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न आवंटित करेगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, पात्र परिवारों के व्यक्तियों को खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, धारा 3 के तहत पात्रता के अनुसार और अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कीमतों पर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न की आवश्यक मात्रा आवंटित करेगी।
(2) केंद्र सरकार धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में पहचाने गए पात्र परिवारों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करेगी।
(3) केंद्र सरकार धारा 4, 5 और धारा 6 के तहत हकदारी के संबंध में राज्य सरकारों को अनुसूची I में पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।
(4) उपधारा (1) के प्रतिकूल न होते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी:—
(क) केंद्रीय पूल के लिए अपनी एजेंसियों और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद करना;
(ख) राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करना;
(ग) प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार द्वारा नामित डिपो तक आवंटन के अनुसार खाद्यान्नों के परिवहन की व्यवस्था करना;
(घ) राज्य सरकार को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन, खाद्यान्नों की ढुलाई और उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को भुगतान किए गए मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करना, ऐसे मानदंडों और तरीके के अनुसार जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है; और
(ई) विभिन्न स्तरों पर आवश्यक आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करना।
(2) केंद्र सरकार धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में पहचाने गए पात्र परिवारों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करेगी।
(3) केंद्र सरकार धारा 4, 5 और धारा 6 के तहत हकदारी के संबंध में राज्य सरकारों को अनुसूची I में पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।
(4) उपधारा (1) के प्रतिकूल न होते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी:—
(क) केंद्रीय पूल के लिए अपनी एजेंसियों और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद करना;
(ख) राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करना;
(ग) प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार द्वारा नामित डिपो तक आवंटन के अनुसार खाद्यान्नों के परिवहन की व्यवस्था करना;
(घ) राज्य सरकार को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन, खाद्यान्नों की ढुलाई और उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को भुगतान किए गए मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करना, ऐसे मानदंडों और तरीके के अनुसार जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है; और
(ई) विभिन्न स्तरों पर आवश्यक आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करना।
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