NFS Act 12अध्याय V · Reforms in Targeted Public Distribution System
धारा 12 · लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र और राज्य सरकारें इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों को क्रमिक रूप से करने का प्रयास करेंगी।
(2) सुधारों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे—
(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आउटलेट्स तक खाद्यान्न की घर-घर डिलीवरी;
(ख) सभी स्तरों पर लेन-देन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने और हेराफेरी को रोकने के लिए अंत-से-अंत कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का अनुप्रयोग;
(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत लाभों को उचित रूप से लक्षित करने के लिए पात्र लाभार्थियों की बायोमेट्रिक जानकारी के साथ विशिष्ट पहचान हेतु ''आधार'' का उपयोग करना;
(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;
(ई) उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस देने और महिलाओं या उनके समूहों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधन में पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों जैसे सार्वजनिक संस्थानों या सार्वजनिक निकायों को प्राथमिकता देना;
(f) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित वस्तुओं का समयावधि में विविधीकरण;
(जी) स्थानीय सार्वजनिक वितरण मॉडल और अनाज बैंकों को समर्थन;
(h) अध्याय II में निर्दिष्ट खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण, खाद्य कूपन या अन्य योजनाओं जैसी योजनाएं शुरू करना, ऐसे क्षेत्र और तरीके से जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) सुधारों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे—
(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आउटलेट्स तक खाद्यान्न की घर-घर डिलीवरी;
(ख) सभी स्तरों पर लेन-देन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने और हेराफेरी को रोकने के लिए अंत-से-अंत कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का अनुप्रयोग;
(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत लाभों को उचित रूप से लक्षित करने के लिए पात्र लाभार्थियों की बायोमेट्रिक जानकारी के साथ विशिष्ट पहचान हेतु ''आधार'' का उपयोग करना;
(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;
(ई) उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस देने और महिलाओं या उनके समूहों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधन में पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों जैसे सार्वजनिक संस्थानों या सार्वजनिक निकायों को प्राथमिकता देना;
(f) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित वस्तुओं का समयावधि में विविधीकरण;
(जी) स्थानीय सार्वजनिक वितरण मॉडल और अनाज बैंकों को समर्थन;
(h) अध्याय II में निर्दिष्ट खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण, खाद्य कूपन या अन्य योजनाओं जैसी योजनाएं शुरू करना, ऐसे क्षेत्र और तरीके से जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
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