NFS Act 35अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 35 · केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिकार सौंपने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर), ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकें, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर), ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकें, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर), ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकें, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
