NFS Act 34अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 34 · निर्णय करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 33 के तहत दंड निर्धारित करने के उद्देश्य से, राज्य आयोग अपने किसी सदस्य को निर्णय अधिकारी नियुक्त करेगा, जो किसी संबंधित व्यक्ति को दंड लगाने के उद्देश्य से सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निर्धारित तरीके से जांच करेगा।
(2) जाँच करते समय, निर्णय अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उसकी उपस्थिति अनिवार्य करने का अधिकार होगा, जो निर्णय अधिकारी की राय में जाँच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है। यदि ऐसी जाँच पर वह संतुष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उचित कारण के बिना जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत प्रदान करने में विफल रहा है, या जानबूझकर ऐसी अनुशंसा की अनदेखी की है, तो वह धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा दंड लगा सकता है जैसा वह उचित समझे।
(2) जाँच करते समय, निर्णय अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उसकी उपस्थिति अनिवार्य करने का अधिकार होगा, जो निर्णय अधिकारी की राय में जाँच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है। यदि ऐसी जाँच पर वह संतुष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उचित कारण के बिना जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत प्रदान करने में विफल रहा है, या जानबूझकर ऐसी अनुशंसा की अनदेखी की है, तो वह धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा दंड लगा सकता है जैसा वह उचित समझे।
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