NFS Act 29अध्याय XI · Transparency and Accountability
धारा 29 · सतर्कता समितियों की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने तथा ऐसी प्रणाली में कार्यरत अधिकारियों की जवाबदेही के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 ऑफ 1955) के तहत समय-समय पर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित मूल्य दुकान स्तर पर करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे, जो स्थानीय अधिकारियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और वंचित व्यक्तियों या विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे।
(2) सतर्कता समितियाँ निम्नलिखित कार्य करेंगी, अर्थात्:—
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करना;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की सूचना जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में देना; और
(ग) जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में किसी भी कदाचार या धन के दुरुपयोग की सूचना देना।
(2) सतर्कता समितियाँ निम्नलिखित कार्य करेंगी, अर्थात्:—
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करना;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की सूचना जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में देना; और
(ग) जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में किसी भी कदाचार या धन के दुरुपयोग की सूचना देना।
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