The Emigration Act, 1983 6अध्याय II · Emigration Authorities
धारा 6 · प्रवासन जांच चौकियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ केंद्र सरकार यह समझती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ऐसे उत्प्रवास चेक-पोस्टों की संख्या स्थापित कर सकती है।
(2) केंद्र सरकार, इस संबंध में जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्प्रवास चेकपोस्ट का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर सकती है।
(3) किसी उत्प्रवास चेक-पोस्ट का प्रभारी अधिकारी उत्प्रवासियों के संरक्षक के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह उत्प्रवास चेक-पोस्ट स्थित है।
(2) केंद्र सरकार, इस संबंध में जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्प्रवास चेकपोस्ट का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर सकती है।
(3) किसी उत्प्रवास चेक-पोस्ट का प्रभारी अधिकारी उत्प्रवासियों के संरक्षक के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह उत्प्रवास चेक-पोस्ट स्थित है।
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